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बिहार:19 जनवरी से 01 फरवरी के बीच होगा मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन

बिहार पंचायत चुनाव-2021 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिया।

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BIHAR NATION : बिहार पंचायत चुनाव-2021 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिया। आयोग के सचिव योगेंद्र राम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 19 जनवरी से 01 फरवरी के बीच सभी जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नये मतदाता बनने के लिए आवेदनकर्ता को जन्मतिथि (आयु) का प्रमाण और मामूली तौर पर निवास स्थान के प्रमाण स्वरूप कागजात की प्रति देनी होगी। जन्मतिथि के निर्धारण के लिए आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक संस्थान से जारी प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस व इन सब कागजात के नहीं होने पर माता-पिता द्वारा आयु संबंधी घोषणा या संबंधित पंचायत के जनप्रतिनिधि द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।

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