BIHAR NATION is a new media venture of journalist Jay Prakash Chandra .This dot-in will keep you updated about crime, politics , entertainment and religion news round the clock.
औरंगाबाद: नाबालिग को अगवा कर रेप के मामले में अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट के तह्त दस वर्ष की सजा
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -296/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त जितेंद्र कुमार गोला रोड़ दाउदनगर को सज़ा सुनाई गई । स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि धारा 376 और 04 पोक्सो एक्ट में दस साल की सजा सुनाई गई है और बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर छः माह की अतिरिक्त सज़ा होगी।वहीं भादंवि धारा -363 में पांच साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी। दोनों सजाएं साथ- साथ चलेंगी तथा न्यायधीश ने सरकार को आदेश दिया है कि पीड़िता को तीन लाख आर्थिक सहायता दिया जाए।
इस मामले में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के माता ने जून 2021 में अभियुक्त पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि पीड़िता शाम 07 बजे कुछ समान लाने बाजार गई थी। लेकिन जब वह दो घंटे तक नहीं लौटी तो काफी खोजबीन के बाद घर पर पीड़िता के मोबाइल चेक की तो देखी की घटना से पहले एक फोन आया था तब उस नम्बर से अभियुक्त का पता चला। अभियुक्त के घर से पता चला कि अभियुक्त भी घटना के समय से घर से फरार था। अभियुक्त को 05/10/23 को भादंवि के विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया था।