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औरंगाबाद: जब कोर्ट ने दिया जमानती वारंट और कुर्की का आदेश तो न्यायालय में हाजिर हुआ अभियुक्त, जानिए पूरा मामला !

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश नारायण सिंह के कोर्ट में कोशिश श्रृंगार के संचालक जयाउल आलम पुरानी जीटी रोड औरंगाबाद ने बिना निबंधन के दुकान संचालन के अपराध स्वीकार किया तो न्यायाधीश ने 250 रू जुर्माना नजारत में जमा करने का आदेश दिया जिसे अभियुक्त ने जमा कर दिया।

औरंगाबाद कोर्ट

इस मामले में सहायक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि जी ओ संख्या -83/12 में अभियुक्त पर गैर जमानती वारंट और कुर्की का आदेश जारी हो चुका था तब अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हुआ और अपराध स्वीकार किया।

वहीं इस बारे में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 24/06/11 को जांच के क्रम में श्रम अधीक्षक सुधीर कुमार ने बिना निबंधन के कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई की थी। छोटे छोटे मामले में जुर्माना का प्रवधान है वहीं जुर्माना न देने के कारण मामला 11 वर्ष से लंम्बित रहा।

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