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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने मारपीट के मामले में तीन दोषियों को सुनाई सज़ा
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार ब्रजेश कुमार सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या- 133/2004 ,जी आर -1546/04 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को तीनों अभियुक्त अक्षय पासवान, जनेश्वर पासवान,निर्भय पासवान को शमशेर नगर दाउदनगर को सज़ा सुनाई।
इस बारे में एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अक्षय पासवान को भादंवि धारा 324 में दो साल की सजा और दो हजार जुर्माना लगाया है तथा धारा 323 में दस माह की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया है। वहीं अभियुक्त जनेश्वर पासवान और निर्भय पासवान को सिर्फ भादंवि धारा 323 में दोषी पाते हुए दस माह की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मलख पासवान शमशेर नगर दाउदनगर ने 12/07/04 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्तों ने सुचक सहित तीन को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया था आरोप पत्र भी भादंवि धारा 307,323,324/34 में न्यायालय में पेश किया गया था,आज सभी अभियुक्तों को भादंवि धारा 307 में साक्ष्य के अभाव मुक्त कर अन्य धाराओं में सज़ा सुनाई गई है।