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कोर्ट की सख्त टिप्पणी, महिलाएं संबंध बिगड़ने पर करा रही हैं झूठे मुकदमे, पुरूषों के साथ हो रहा है अन्याय, आरोपी को दी जमानत
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: रेप और यौन शोषण के मामले में बढ़ते मुकदमे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले की सुनवाई करने के दौरान कहा कि पुरूषों के खिलाफ इस तरह के झूठे मुकदमे महिलाओं द्वारा दर्ज अधिक कराया जा रहा है। इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इन दिनों कानून के पक्षपाति रवैये के कारण पुरुषों के साथ काफी अन्याय हो रहा है। वहीं मामले की सुनवाई करते हुए महिला से कथित तौर पर रेप के आरोपी को जमानत दे दी।अदालत ने कहा कि इन दिनों रेप और यौन शोषण के सही मामलों का मिलना अपवाद की तरह है। पीठ ने कहा, उनके पास सुनवाई के लिए आने वाले ज्यादातर रेप और यौन अपराध से जुड़े केस झूठे होते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लड़कियों या महिलाओं को कानूनन सुरक्षा मिली है, इसलिए वे लड़कों या पुरुषों को आसानी से फंसाने में कामयाब हो जाती हैं। कोर्ट ने कहा कि लड़कियां या महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद झूठे आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज कराकर अनुचित लाभ उठाती हैं।
अदालत ने न्यायिक अधिकारियों से इस संबंध में अपील करते हुए कहा, न्यायिक अधिकारियों को ऐसे मामलों को सुनते हुए केस की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए फैसला देना चाहिए। अगर वह सिर्फ लगाए गए आरोपों को ही अंतिम सत्य मान रहे हैं तो वह निर्दोष लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं।
यूपी हाईकोर्ट ने कहा, यह वह समय आ गया है, जब अदालतों को ऐसे मामलों में जमानत देते समय बहुत सावधानी के साथ फैसला करना चाहिए, क्योंकि रेप और यौन दुराचार से जुड़े मामलों में कानून पुरुष आरोपियों के प्रति काफी अन्याय करता है। अदालत ने कहा, इन दिनों उनके खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप लगाकर उनको ऐसे मामलों में फंसा देना बेहद सरल हो गया है।
कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया, फिल्मों, टीवी शो आदि के माध्यम से खुलेपन की संस्कृति फैल रही है। इसका अनुकरण किशोर/युवा लड़के और लड़कियां कर रहे हैं। जब उनके आचरण की बात आती है तो भारतीय सामाजिक और पारंपरिक मानदंडों के विपरीत और लड़की व उसके परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए दुर्भावनापूर्ण रूप से झूठी एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ये ऑब्जर्वेशन आरोपी विवेक कुमार मौर्य को जमानत के मामले में दिया। मौर्य पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग से शादी करने का झूठा वादा करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिस वजह से उसे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था।