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औरंगाबाद में दाखिल खारिज के बदले पैसा लेने का था आरोप, दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: समाहरणालय संवर्ग के आरोपित कर्मियों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में 02 मामलों का निष्पादन करते हुए समाहर्ता सह जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा दण्ड अधिरोपित किया गया है।

 

1. मो० खुर्शीद अंसारी, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय दाउदनगर सम्प्रति अंचल कार्यालय रफीगंज के विरूद्ध बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के जमाबंदी कायम करने के आरोप में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अनुशंसा की गयी थी।

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प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री संजय कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दाउदनगर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के अंतिम जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में एवं आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में समाहर्ता सह जिला पदाधिकारी द्वारा मो0 अंसारी पर संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

2. श्री अनंत कुमार, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय दाउदनगर के विरूद्ध दाखिल-खारिज के एवज में अवैध राशि की मांग किये जाने के आरोप में अंचल अधिकारी, दाउदनगर द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री अमित कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया। संचालन पदाधिकारी के अंतिम जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप के आलोक में समाहर्ता सह जिला पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार को अनिवार्य सेवानिवृति का दण्ड दिया गया है।

वहीं एक अन्य खबर में आज यानी 03 अप्रैल 2023 को अपर समाहर्ता औरंगाबाद, आशीष कुमार सिन्हा द्वारा गोह अंचल पहुंचकर अंचल कार्यालय का स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान अपर समाहर्ता द्वारा गोह अंचल के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सभी राजस्व कर्मचारियों एवं कार्यपालक सहायक के साथ समीक्षा बैठक भी की गई।

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