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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में अब पैक्स कर्मियों के लिए सेवा से संबंधित नियमावली लागू कर दी गई है। यह नियमावली बिहार के 7830 पैक्सों पर लागू की गई है। जबकि 633 पैक्सो में विवाद के कारण या अन्य कारणों से बैठक नहीं हो पाई। बता दें कि इन पैक्सों ने प्रबंध समिति की मुहर के बाद इसे लागू किया गया है।
इस बारे में सहकारिता विभाग का कहना है कि विवाद खत्म होने के बाद यहां भी नियमावली लागू कराई जाएगी। पैक्स कर्मियों की सेवा नियमावली लागू होने के बाद अब आगे से कर्मियों की नियुक्ति या सेवा संबंधित विवाद इसी नियमावली के अनुसार हल किए जाएंगे।
सहकारिता विभाग ने सभी पैक्सों को 13 जनवरी को आदर्श सेवा नियमावली 2022 भेजी थी। ज्यादातर पैक्सों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद विभाग ने 18 मार्च को एक ही दिन बैठक बुलाकर इसे लागू करवाने को कहा। विभाग के निर्देश पर 18 मार्च को ज्यादातर पैक्सों की बैठक हुई। इसमें 7830 पैक्सों की प्रबंध समिति ने सेवा नियमावली लागू कर दी है।
पैक्सों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। दो करोड़ से अधिक पूंजी वाले पैक्स ए श्रेणी में होंगे। 50 लाख से दो करोड़ तक की पूंजी वाले बी श्रेणी में और 50 लाख से कम पूंजी वाले सी श्रेणी में शामिल होंगे। ए श्रेणी पैक्स में प्रबंधक, लेखापाल, बहुद्देशीय सहायक नियुक्त किए जा सकते हैं। वहीं, बी श्रेणी में प्रबंधक और बहुद्देशीय सहायक ही रखे जा सकते हैं। सी श्रेणी में सिर्फ प्रबंधक रखे जाएंगे। इसके ज्यादा कर्मियों की नियुक्ति तभी होगी, जब पैक्स उन्हें वेतन दे सकता हो।
सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी अनिवार्य कर दी गई है। 18 से 45 वर्ष की उम्र तक के ही कर्मी रखे जा सकेंगे। सेवानिवृत्ति उम्र 60 साल होगी। अनुभवी कर्मियों को पांच साल की छूट दी जा सकती है। नियुक्ति में शैक्षणिक योग्यता को 85 अंक और साक्षात्कार को 15 अंक को आधार मानकर मेधा सूची तैयार की जाएगी।
आपको बता दें कि वर्ष 2008 में स्वायत्तता मिलने के बाद पहली बार बिहार में पैक्स कर्मियों की सेवा नियमावली लागू की गई है। इसमें पैक्स कर्मियों की संख्या, पात्रता एवं नियुक्ति प्रक्रिया शामिल है। नियमावली के अनुसार पैक्स में वर्तमान में कार्यरत योग्य कर्मी पद पर बने रहेंगे। अयोग्य कर्मियों को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए एक साल का समय दिया जाएगा।
गंभीर कदाचार में दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्तगी की जायेगी। कर्मियों को तीन माह तक निलंबित करने का अधिकार भी प्रबंध समिति के पास रहेगा।