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औरंगाबाद में वार्ड सदस्य, सचिव, क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के आदेश के आलोक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में राशि निकासी कर कार्य नहीं कराने वाले कुटुंबा प्रखंड के 07 पंचायतों के उपरोक्त वर्णित वार्डों के तत्कालीन वार्ड सदस्यों / वार्ड सचिवो, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए राशि वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करने का निर्देश प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, कुटुंबा को दिया गया है।
वहीं एक अन्य खबर में मंगलवार को सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निर्देशानुसार औरंगाबाद सदर प्रखंड अंतर्गत चयनित 10 पंचायत यथा फेसर, इब्राहिमपुर, नौगढ़ ,खैरा मिर्जा, परस डीह, ओरा, खैरा विंद, कर्मा भगवान, बेला ,जम्होर में “श्रम विभाग- श्रमिकों के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत श्रम अधीक्षक औरंगाबाद एवं सभी प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के द्वारा श्रमिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में संबंधित पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं श्रमिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं यथा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अंतर्गत निबंधन एवं योजना बिहार राज्य प्रवासी दुर्घटना अनुदान योजना 2008 ,बिहार शताब्दी योजना 2011, ई श्रम निबंधन, श्रम योगी मानधन योजना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 इत्यादि के साथ विभिन्न श्रम अधिनियम की विस्तारपूर्वक संपूर्ण जानकारी दी गई।
इसके साथ ही बोर्ड द्वारा निबंधित श्रमिकों हेतु संचालित योजना यथा पितृत्व लाभ ,मातृत्व लाभ ,नगद पुरस्कार, साइकिल क्रय अनुदान योजना ,विवाह सहायता योजना, मृत्यु लाभ, दाह संस्कार ,पेंशन ,शिक्षा सहायता सहित कुल 18 योजनाओं का पदाधिकारियों के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। कैंप में सीएससी के सहयोग से श्रमिकों को निबंधन एवं योजनाओं के लाभ हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी गई तथा अधिक से अधिक संख्या में श्रमिकों को बोर्ड में निबंधन एवं योजनाओं के लाभ हेतु प्रेरित किया गया।