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MP-MLA कोर्ट ने सुनाई बिहार के पूर्व मंत्री को आजीवन कारावास की सजा, यह है पुरा मामला !

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जहाँ कोर्ट ने हत्या के एक मामले में बिहार के पूर्व मंत्री रविंद्र नाथ मिश्र को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ पर एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में यह सजा सुनाई गई है। बता दें कि इस मामले की एक सप्ताह पहले सुनवाई हुई थी जिसमें पूर्व मंत्री को दोषी ठहराया गया था।

आपको बता दें कि यह मामला साल 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने की मंशा से मतदान करने आये एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने का था। इसी मामले में छपरा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने मंगलवार को रविंद्र नाथ मिश्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मालूम हो कि मामला साल 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने की मंशा से मतदान करने आये एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने का था। साल 1990 के चुनाव के दिन 27 फरवरी को मांझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था। उनके द्वारा की गई फायरिंग से वहां भगदड़ मच गयी थी, उसमें मतदान करने के लिए आये उमा बीन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी।

वहीं इस घटना के बाद इस मामले में मांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में प्राथमिकी
बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक व बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव द्वारा दर्ज कराई गई थी।

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