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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कांड संख्या 46/21 में सुनवाई करते हुए
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने तीन अभियुक्तों को छेड़खानी एवं मारपीट के मामले में दो साल की सजा सुनाई है। इस बारें में स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त चरकावां गांव निवासी नागेन्द्र कुमार, सुमित दास एवं प्रमोद दास को भादंसं धारा 354 में दो साल सज़ा की सज़ा और दो हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माना ना देने पर छह माह साधारण कारावास होगी।
बता दें कि यह सजा छेड़खानी एवं मारपीट के मामले में सुनाई गई है। वहीं धारा 323 में एक साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा धारा 341 में छह माह की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता की मां ने दर्ज करवाई थी जिसमें बताया कि उनकी लड़की सिलाई सेंटर से अपने घर वापस लौट रही थीं तभी रास्ते में अभियुक्तों ने उसके साथ छेड़ छाड़ किया जिसमें घटना की जानकारी उसने अपने परिजनों को दी।
जब इस घटना के बारे में परिजनों द्वारा अभियुक्तों के घर जाकर शिकायत की गई तो उन सभी ने मारपीट शुरू कर दी और वहाँ से गालियाँ देकर भगा दिया गया । इसके बाद पीड़िता के परिजनों द्वारा मामला दर्ज नजदीकी थाने में दर्ज करवाई गई थी ।