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मदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई जमीनी विवाद हत्याकांड में 39 साल बाद दो बुजुर्गों को आजीवन कारावास की सजा

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: औरंगाबाद जिले में दो बुजुर्ग आरोपियों को कोर्ट ने जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फैसला कोर्ट ने 39 साल के बाद सुनाया है। जबकि इस हत्याकांड के पांच आरोपियों की मौत पहले ही हो चुकी है। मामले की पैरवी से जुड़े अपर लोक अभियोजक (एपीपी) बबन प्रसाद ने बताया कि इस मामले में कुल सात आरोपी थे। इनमें से पांच आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। ऐसे में कोर्ट ने शेष बचे दो बुजुर्ग आरोपियों को यह सजा सुनाई है।

हत्या

प्रसाद ने कहा कि दोनों आरोपियों को 23 नवंबर को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया था। मदनपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी सुदर्शन सिंह ने छह दिसंबर 1982 को इस हत्याकांड को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी के अनुसार, घटना वाले दिन सरैया गांव निवासी जयराम सिंह, रामनरेश सिंह, रामप्रवेश सिंह, अरबिंद सिंह खेत में धान की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान वार गांव के निवासी नागदेव मिस्त्री, जगदेव मिस्त्री, बैचु मिस्त्री, अभिलाख मिस्त्री, मोती मिस्त्री, रामदेव मिस्त्री और जुठी प्रजापति ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था।

बबन प्रसाद ने बताया कि इस हमले में जयराम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी डेहरी के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस मामले में कुल आठ गवाहों ने गवाही दी थी। जमीन से जुड़े विवाद को लेकर यह घटना घटी थी। मामले में पांच फरवरी 1983 को कोर्ट में आरोप तय किए गए थे।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को 39 वर्ष पुराने मदनपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी जयराम सिंह की हत्या के मामले में दो बुजुर्गों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मदनपुर थाना क्षेत्र में हुए इस हत्याकांड के प्रकरण क्रमांक 151/82 में सजा पर सुनवाई करते हुए के वार गांव निवासी 88 वर्षीय जगदेव मिस्त्री और 75 वर्षीय अभिलाख मिस्त्री को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्या की धारा 302/149 में आजीवन कारावास के अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपियों को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी काटनी होगी।

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