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Exclusive: अब वोटर आईडी के लिए 17 साल में ही कर सकेंगे आवेदन, साल में तीन बार बनेगा वोटर आईडी
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: इस वक्त एक बड़ी खबर चुनाव आयोग से आ रही है। अब युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। वे 18 वर्ष पूरा होने के पूर्व ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने जारी निर्देश में कहा है कि 17 साल से अधिक उम्र वाले युवा एडवांस में ही मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते।
इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि यह जरूरी नहीं कि 17 साल के युवा पहली जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए मानदंडों का इंतजार करें। इसको लेकर आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
आयोग के इस फैसले के मुताबिक देश के युवा अब साल में तीन बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। अब उन्हें 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वोटर लिस्ट को हर तीसरे महीने अपडेट किया जाएगा।
आयोग ने कहा है कि पंजीरण के बाद युवाओं को एक चुनावी फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। कोई भी नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 तक 18 साल का हो रहा है वह भी मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए अग्रीम आवेदन कर सकता है।
आपको बता दें कि पहले मतदाता पहचान पत्र के लिए सिर्फ 1 जनवरी को ही योग्यता की तिथि निर्धारित थी। लेकिन अब संशोधन के बाद युवाओं को तीन बार
1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को मौका मिलेगा। अब इन तारीखों में पंजीकरण के लिए पात्रता प्रदान की गई है। मालूम हो कि यह संशोधन कानून एवं न्याय मंत्रालय ने चुनाव आयोग की सिफारिशों पर आरपी एक्ट में संशोधन कर किया है।