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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में दिव्यांग लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जो लोग शरीर से अक्षम हैं मतलब दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं उन्हें बैट्री चालित ट्राई साइकिल दिया जाएगा। इसके लिए सरकार उनलोगों से ऑनलाइन आवेदन लेगी। आवेदन की प्रक्रिया जुलाई से शुरू हो जाएगी। वहीं यह सुविधा बिहार के पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत सभी जिलों के दिव्यांग लोगों को दी जाएगी।
बैट्री चालित ट्राई साइकिल के लिए आवेदन करते समय आपके पास पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, निवास प्रमाण और आयु प्रमाण की आवश्यकता होगी। वहीं कम से कम व्यक्ति को 40 फीसदी तक दिव्यांग होनी चाहिए।
वहीं इसका लाभ लेने के लिए दिव्यांग व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए सिर्फ वहीं व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनका स्कूल, काॅलेज, कार्यालय, बाजार घर से तीन किलोमीटर से दूर हो। अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर विजिट करें।
आपको बता दें कि यह फैसला राज्य सरकार ने दिव्यांग लोगों के आने-जाने में होनेवाली दिक्कतों को लेकर किया है। नीतीश सरकार के इस फैसले के अनुसार 10 हजार लोगों को बैट्री चालित ट्राई साइकिल दिया जाएगा। यह सुविधा दिव्यांग लोगों को प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। जो भी दिव्यांग इसका लाभ लेना चाहते हैं या आवेदन की योग्यता रखते हैं वे 8 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।