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झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई के विरोध को खारिज करते हुए लालू प्रसाद को कुछ शर्तों के साथ दी जमानत

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: आरजेडी सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव को आज यानी शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें अदालत ने कुछ शर्तों के साथ जमानत शुक्रवार को दे दी। उन्हें जेल से बाहर आने के लिए लालू को सिविल कोर्ट में 10 लाख रुपये जमा कराने होंगे। साथ ही एक-एक लाख रुपये के दो बेल बांड भरने होंगे। इसके बाद कोर्ट रीलिज ऑर्डर जारी करेगा।

बजाज बाइक

बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट ने करीब दो घंटे तक सुनवाई के बाद उन्‍हें बड़ी राहत दी है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में अभियुक्त लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने लगभग 40 महीने जेल में गुजारी है, जो आधी सजा 30 महीने से भी अधिक है। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने जमानत के लिए यह शर्त रखी है कि लालू यादव को CBI कोर्ट द्वारा सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि में से 10 लाख कोर्ट में जमा करनी होगी।

आपको बता दें कि लालू प्रसाद प्रसाद यादव चारा घोटाला के 5 मामले में अभी सजायाफ्ता हैं ।  लालू प्रसाद की जमानत पर करीब 12 बजे अदालत ने फैसला सुनाया । लालू प्रसाद ने कोर्ट में अपने खराब  स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बताया कि वे 17 प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं । हालांकि उनकी जमानत का सीबीआई ने विरोध किया

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