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औरंगाबाद: अपनी मर्जी से राशी खर्च कर ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाईट लगाने वाले मुखिया के विरुद्ध होगी कारवाई
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: औरंगाबाद जिले के उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को चिठ्ठी जारी कर कहा है कि वें अपने-अपने प्रखंडों में षष्टम राज्य वित्त आयोग की राशी के व्यय से संबंधित व्योरा दो दिन में उपलब्ध करायें। यह निर्देश उप विकास आयुक्त ने कई ग्राम पंचायतों में राशियों के गलत प्रकार से खर्च करने की सूचना मिलने के बाद दिया है। क्योंकि कई पंचायतों से यह बातें सामने निकलकर आ रही है कि ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव और मुखिया ने आदेशों की अवहेलना कर षष्टम राज्य वित्त आयोग की पूरी राशी का उपयोग स्ट्रीट लाईट की खरीद में कर दिये हैं । अब ऐसे पंचायत सचिव और मुखिया पर कारवाई के आदेश दिये गए हैं । क्योंकि पूर्व में इससे संबंधित निर्देश दिया जा चुका है कि ग्राम पंचायते अपने स्तर से किसी भी प्रकार की स्ट्रीट लाईट योजना न लेंगे ।
गौरतलब हो कि बिहार के ग्राम पंचायतों में व्यय होनेवाली राशियों से संबंधित सूचना पहले ही जारी कर दी गई है। छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशियों को सामान्य निधि, विकास निधि एवं अनुक्षरण निधि के रूप में क्रमशः 20:50: 30 के अनुपात में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई है। इसे इन्हीं अनुपात में व्यय करना है। इसके अनुसार सामान्य निधि की राशि से ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाईट लगाना है।
आपको बता दें कि इसके लिए मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय योजना-2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन पूर्व में चिन्हित स्थलों पर ही किया जाना है। वहीं इसकी क्रय के लिए बेडा या इसके द्वारा अधिसूचित एजेंसी से ही किया जाना है। इसके चयन की प्रक्रिया विभाग के स्तर से की जा रही है।