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बिहार: क्या है जमीन सर्वे का कानून ? नवादा, पटना, सारण, दरभंगा सहित 18 जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में जमीन सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। यह अभी सारण, पटना, नालंदा , दरभंगा , औरंगाबाद, नवादा सहित 18 जिलों में शुरू किया गया है। इस सर्वे के लिए कई तरह के नियम और कानून बनाए गये हैं । जिस नियम कानून के द्वारा आप अपने जमीन का सर्वे आसानी से करा सकते हैं।
आपको बता दें की दूसरे चरण में बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सीवान, गोपालगंज व नवादा में विशेष सर्वेक्षण का काम किया जायेगा।
अगर कोई भी जमीन या खेत आपके नाम की हैं तो आप अपने जमीन के केवाला पेपर से जमीन का सर्वे आसानी से करा सकते हैं। इसके लिए आपको बस सर्वे फॉर्म भरकर सर्वे कर्मी के पास जमा करना होगा।
इस तरह से करवा सकते हैं जमीन का सर्वे
अगर कोई जमीन आपके दादा, परदादा या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम हैं जो जीवित नहीं हैं तो आपको पहले वंशावली बनानी होगी और फिर ग्राम सभा के द्वारा इसे सत्यापित किया जायेगा। इसके बाद जमीन का सर्वे होगा।
अगर आपके पास जमीन का कोई कागज नहीं हैं तो आप बिहार भूमि की वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा जमीन के कागजात निकाल सकते हैं। वहीं अगर ऑनलाइन भी कागज ना मिले तो आप सर्वे कर्मी से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो जमीन का अदला-बदली किये हैं। लेकिन इसका कोई क़ानूनी प्रमाण नहीं हैं। इन लोगों को पहले क़ानूनी कागजात बनाने होंगे या जमाबंदी करानी होगी। इसके बाद सर्वे किया जायेगा।
वहीं अगर जमीन का बंटवारा आपसी सहमति से हुआ है तो आप पंचनामा के द्वारा जमीन का सर्वे करा सकते हैं। और अगर जमीन में किसी तरह का विवाद है और केस चल रहा है तो आप कोर्ट के द्वारा जो कागजात मिले हैं उसके आधार पर भी सर्वे करा सकते हैं ।