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Breaking News: लालू यादव डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ अवैध निकासी मामले में दोषी करार

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रूपये के अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। यह चारा घोटाला से जुड़ा पांचवा मामला है। मंगलवार को इस मामले में हुई सुनवाई में लालू प्रसाद को दोषी करार दिया गया ।

आपको बता दें कि चारा घोटाले में लालू यादव वर्ष 1997 से ही जेल का चक्कर लगा रहे हैं। 30 जुलाई 1997 को पहली बार लालू प्रसाद 135 दिन जेल में रहे। 28 अक्टूबर, 1998 को दूसरी बार 73 दिन जेल में रहे।
5 अप्रैल 2000 तीसरी बार 11 दिन जेल रहे। 28 नवंबर 2000 को आय से अधिक संपत्ति मामले में एक दिन जेल में रहे। 3 अक्टूबर 2013 चारा घोटाले के दूसरे मामले दोषी करार दिए जाने पर 70 दिन जेल में कटा। 23 दिसंबर 2017 को चारा घोटाले से तीसरे मामले में सजा हुई। 24मार्च 2018 को दुमका कोषागार से जुड़े चौथे मामले में सजा हुई, जिसके बाद करीब तीन साल बाद पिछले साल अप्रैल में जेल से बाहर आए।

आपको यह भी बता दें कि लालू प्रसाद ने हाल ही में पार्टी की हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया था । साथ ही इस बैठक में यह साफ़ कर दिया था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वही हैं और तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात सिरे से खारिज कर दी थी।  वहीं पुत्र तेजस्वी और पुत्री मीसा भारती को अपनी बगल में बैठाकर यह संदेश भी देने का प्रयास उन्होंने किया कि उनकी नजर सभी बराबर है। बेटा बेटी में फर्क नहीं कर रहे हैं । लेकिन इस मामले में दोषी साबित होने के बाद पार्टी प्रभाव पड़ना लाजमी है। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव की सजा का ऐलान 18 फरवरी को होगा।

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