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बजट सत्र 2022: राज्यसभा की सुचारू रूप से कार्यवाही के लिए सदस्यों को मानना होगा ये आचार संहिता का नियम

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: देश की संसद में जल्द ही बजट सत्र शुरू होनेवाला है। लेकिन पिछले बार राज्यसभा के शीतकालीन सत्र 2021 और उसके पूर्व मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर टकराव हुआ था । इसके बाद विपक्ष के 12 सदस्यों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया था ।

वहीं अब संसद का बजट सत्र शुरू होने से चंद दिन पहले राज्यसभा सचिवालय ने उच्च सदन के सदस्यों के लिए आचार संहिता जारी कर दी है। आचार संहिता जारी करने का निर्देश उच्च सदन के अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने दिया।

आचार संहिता के प्रमुख अंश

• माननीय सदस्यों को संविधान, कानून, संसदीय संस्थानों और आम जनता के प्रति उच्च सम्मान रखना चाहिए।

• सदस्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों को वास्तविकता में बदलने के निरंतर प्रयास करें।

• माननीयों को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो संसद को बदनाम करे और उनकी विश्वसनीयता पर असर डाले।

• संसद सदस्य के नाते जनता की भलाई के लिए हमेशा कार्यरत रहना चाहिए।

• निजी व सार्वजनिक हितों के बीच टकराव न हो इसका खासतौर से खयाल रखें।

• यदि हितों में टकराव पैदा हो तो उसे इस तरह से हल करना चाहिए कि उनके निजी हित उनके सार्वजनिक कार्यों में बाधक न बनें।

• सदस्यों के निजी आर्थिक हित और उनके परिवार के सदस्यों के हितों का सार्वजनिक हितों से टकराव न हो।

• कभी निजी व सार्वजनिक आर्थिक हितों में टकराव हो तो उसे इस तरह से हल करना चाहिए कि सार्वजनिक हित खतरे में न पड़े।

• माननीयों को ऐसे उपहार, शुल्क या पारिश्रमिक नहीं लेना चाहिए जो सदन में प्रश्न पूछने व अन्य सार्वजनिक कार्यों में बाधक बनें।

• यदि उनके पास सांसद के नाते कोई गोपनीय जानकारी है, तो उन्हें नियमों के अनुसार अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

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