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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: अक्सर आपने देखा होगा या आप भी ऐसा करते होंगे कि अपने बच्चे को लेकर स्कूटर या मोटरसाइकिल पर यात्रा करते होंगे । लेकिन अब ऐसा करना मंहगा पड़ सकता है। इस तरह यात्रा करने वाले माता-पिता सावधान नहीं हुए तो आपका ट्रैफिक चालान कट सकता है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।
इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।
इसके अलावा अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते है तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना या जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में चालान से बचने के लिए गाड़ी चलाते समय हमेशा संबंधित दस्तावेज साथ रखें।
इसलिए टू-व्हीकल चलाने वाले सावधान हो जाएं नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है । इसके साथ ही हेल्मेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जबकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी मोटर परिवहन एक्ट 194 सी के तहत रद्द हो सकता है।