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नई दिल्ली: महिलाओं की कानूनी शादी अब 18 वर्ष में न होकर 21 वर्ष में होगी,कैबिनेट ने प्रस्ताव किया पारित
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: अब महिलाओं की शादी कानूनी रूप से 21 वर्ष पूरी होने के बाद ही कर सकेंगे । इसे लेकर कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। इसके लिए सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करेगी। मालूम हो कि यह मंजूरी दिसंबर 2020 में केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित है।
एक अखबार के रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में एक संशोधन पेश करेगी और इसके परिणामस्वरूप विशेष विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन लाएगी।
बुधवार की मंजूरी दिसंबर 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित है, जिसका गठन ‘मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, एमएमआर (मातृ मृत्यु दर) को कम करने की अनिवार्यता, पोषण में सुधार और स्तर और संबंधित मुद्दे ‘ से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii) दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे के लिए 21 वर्ष निर्धारित करती है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह के लिए सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं।
बता दें कि इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 के अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान इसकी घोषणा भी की गई थी। लेकिन लंबे समय के बाद अब जाकर इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली है। वहीं इसे लेकर कई महिलाओं का तर्क है कि सरकार के इस फैसले से महिलाओं में सशक्तिकरण आएगा और वे पहले से अधिक सशक्त होंगी ।