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विशेष रिपोर्ट: पंचायत चुनाव में जीत-हार के लिए आयोग ने दिया इस बार लॉटरी के भी इस्तेमाल का विकल्प
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जे.पी.चन्द्रा की विशेष रिपोर्ट
पटना : बिहार में इस बार के पंचायत चुनाव का प्रारूप पिछली बार से बहुत हटकर है। जहाँ एक तरफ मतदान के लिये मतदाता ईवीएम का प्रयोग करेंगे।
वहीं दूसरी तरफ मतगणना की प्रक्रिया में भी बदलाव देखने को मिलेगा । इस बार चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के जीत-हार के लिये लाटरी की भी व्यवस्था की है।
लेकिन इस विकल्प का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब दो या दो से अधिक प्रत्याशियों को मिले मतों की गिनती बराबर अंकों पर खत्म होगी। ऐसी परिस्थिति में परिणाम निकालने के लिए लाटरी का इस्तेमाल किया जाएग।
इसको लेकर आयोग ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक मतगणना बाद यदि लाटरी की नौबत आती है तो कोई रिजर्व कर्मी इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसका इस्तेमाल तब किया जाएगा जब प्रथम स्थान पर दो प्रत्याशी का मत बराबर होगा। दूसरे या तीसरे सहित अन्य स्थान के दो प्रत्याशियों का मत बराबर होने की स्थिति में इसका प्रयोग नहीं होगा।
अगर मतगणना उपरांत जब दो या दो से अधिक प्रत्याशियों को बराबर मत प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी उन अभ्यर्थियों के बीच लाटरी निकालेंगे इससे पहले निर्वाची पदाधिकारी इस बात की सूचना उपस्थित प्रत्याशियों को दे देंगे कि परिणाम की घोषणा लाटरी के माध्यम से की जाएगी। लाटरी के लिए सफेद कागज की पर्ची का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक पर्ची समान साइज की होगी।
वहीं लाटरी के लिए प्रयुक्त होने वाले सादी पर्ची उपस्थित सभी प्रत्याशियों को पहले दिखला दी जाएगी ताकि यह संदेह ना हो कि पर्ची पर पहले से कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्वयं प्रत्याशी का नाम काले रंग से स्केच पेन से लिख देंगे तथा प्रत्येक पर्ची पर निचले हिस्से में तिथि सहित अपना हस्ताक्षर करेंगे। जितने प्रत्याशियों के बीच लाटरी निकाली जानी है पर्ची की संख्या भी उतनी ही रखी जाएगी।
अगर दो प्रत्याशियों को समान संख्या में मत मिले हों तो उन दोनों के बीच लाटरी निकालने हेतु मात्र दो पर्चियों का उपयोग किया जाएगा। दो प्रत्याशियों के मामले में एक पर्ची पर पहले प्रत्याशी का नाम एवं दूसरी पर्ची पर दूसरे प्रत्याशी का नाम निर्वाची पदाधिकारी द्वारा लिखा जाएगा। नाम लिखने के बाद निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सभी पर्चियां उपस्थित प्रत्याशियों को दिखाई जाएगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पर्ची में अलग-अलग प्रत्याशी के नाम अंकित हैं।
पर्चियों का प्रदर्शन करने के बाद निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक पर्ची को चार फोल्ड कर वहां उपस्थित ऐसे सरकारी कर्मी जो मतगणना की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया उन्हें उन पर्चियों को वहां विशेष रूप से रखे गए एक छोटे और अपारदर्शी डिब्बे में रखने हेतु कहेंगे। डिब्बे में पर्चियों को रखे जाने के पहले डिब्बा सभी प्रत्याशियों को दिखाया जाएगा कि वह पूर्णतया खाली है एवं उसमें पहले से कोई भी पर्ची आदि नहीं रखी हुई है।
डिब्बे में पंर्चियों को रख देने के पश्चात उस कर्मी द्वारा डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा जिसके बाद लाटरी की पर्ची निकालने के लिए ऐसे सरकारी कर्मी का चयन किया जाएगा जो पर्ची बनाए जाने, उस पर नाम लिखे जाने, फोल्ड करने तथा डिब्बा में बंद कर किए जाने के समय वहां मौजूद नहीं रहा हो। इस कार्य हेतु निर्वाची पदाधिकारी किसी पदाधिकारी या कर्मचारियों को नामित करेंगे।
पर्ची निकालने के लिए नामित व्यक्ति को अंदर बुलाया जाएगा तथा उन्हें डिब्बे को अच्छी तरह हिला कर उसे खोलने और उसमें से एक पर्ची बाहर निकाले जाने और उसपर अंकित नाम को पढ़े जाने के लिए कहा जाएगा। जिसके बाद पर्ची निर्वाची पदाधिकारी को सौंप दी जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी उस पर्ची के नीचे निर्वाचित लिखकर तिथि एवं समय सहित पुन: अपना हस्ताक्षर करेंगे और उस प्रत्याशी को निर्वाचित करते हुए प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।
आपको बता दें कि पर्ची बनाने से लेकर रिजल्ट घोषित करने तक की पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफ़ी की जाएगी। यह भी बता दें कि लॉटरी निकालने का कार्य किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किया जाएगा । इसके साथ ही अगर कोई प्रत्याशी यह माँग करता है कि दोबारा लॉटरी निकाला जाए तो निर्वाची पदाधिकारी उसकी माँग को अस्वीकृत कर देंगे । उसे दोबारा इस तरह की माँग करने का अधिकार नहीं होगा।