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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही चुनावी सरगर्मी पंचायतों में तेज हो गई है। लेकिन अब एक खबर है कि वैसे मुखिया और उप-मुखिया जिनपर पद के दुरुपयोग और कदाचार के आरोप हैं वे 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे लोगों का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा।
इस तरह के पटना में ऐसे 9 मुखिया का नाम सामने आया है जिन पर जून माह में नल-जल योजना में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत जिन मुखिया और उप-मुखिया पर पद का दुरुपयोग करने या कदाचार का आरोप है, प्रमंडलीय आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा पद से हटाए गए हों। या सक्षम प्राधिकार अथवा न्यायालय द्वारा इसे स्थगित या रद्द नहीं किया गया हो।
वैसे लोग पद से हटाए जाने की तिथि से 5 साल तक पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। पटना जिले में ऐसे 9 मुखिया का नाम सामने आया है जिन पर जून माह में नल-जल योजना में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज है।
इससे स्पष्ट है की दागी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे । अब वैसे लोग 5 वर्ष तक पंचायत के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे जिनके उपर योजनाओं में भ्रष्टाचार एवं वित्तीय गड़बड़ी के मामले दर्ज हैं । पटना में इस तरह के 9 मुखिया का नाम सामने आ रहा है।