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पंचायत चुनाव का ये है पूरा गाइडलाइंस, एक कतार में 25 से अधिक लोग नहीं होंगे खड़ा, जानें

उम्मीदवारों के लिये जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार में में सार्वजनिक स्थलों का कोई भी उम्मीदवार प्रयोग नहीं करेंगे

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं । अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये गाइडलाइन्स भी जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों के लिये जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार में में सार्वजनिक स्थलों का कोई भी उम्मीदवार प्रयोग नहीं करेंगे । साथ ही कोई भी उम्मीदवार किसी के प्रति टीका टिप्पणी और जाति सूचक शब्दों या फिर धार्मिक भावनाओं से जुड़ी बातों को नहीं उठाएगा। जो भी प्रतिनिधि या उसके कार्यकर्ता ऐसा करेंगे उनके खिलाफ आयोग कड़ी कारवाई करेगा ।साथ ही किसी के घर के सामने नारा लगाने पर भी रोक लगा दी गई है।

जबकि चुनाव जीतने के बाद भी धार्मिक, जाति और भाषा भावनाओं का भी सहारा उम्मीदवार नहीं ले सकेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आदि का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। अगर किसी की भावना आहत करने वाली बात सामने आई तो संबंधित प्रतिनिधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घरों के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी।

हालांकि पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे। पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए अभ्यर्थी अपने आवास एवं कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं।  अभ्यर्थी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं लेकिन इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है। किसी भी उम्मीदवार का अपने पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे।

पंचायत चुनाव में चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झंडा आदि से चुनाव प्रचार उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे। शासकीय और अशासकीय परिसदन, विश्रामगृह, डाक बंगला एवं अन्य आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए तथा चुनाव बैठक के लिए किसी भी उम्मीदवार के द्वारा नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी उपक्रम, भवन, दीवार एवं चारदीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थक किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपका सकेंगे और ना ही किसी प्रकार का नारा लिखा जाएगा।

इसके अलावा कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन्स जारी की गई हैं। निर्वाचन आयोग कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों के हेल्थ का पूरा ख्याल रखते हुए चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। पंचायत चुनाव में मतदाता हैंड ग्लब्स पहनकर ही इवीएम का बटन दबाएंगे। यह पहला मौका होगा जब पंचायत चुनाव के दौरान वोटर हैंड ग्लब्स का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करेंगे। पंचायत चुनाव में प्रशिक्षण से लेकर नामांकन व मतदान से लेकर मतगणना के दौरान शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा।

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर पंचायत चुनाव के प्रत्याशी नामांकन पत्र भर सकते हैं। वें चाहे तो पत्र को डाउनलोड करके नामांकन केंद्र में जमा करने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। नामांकन के समय केवल एक प्रस्तावक उम्मीदवार के साथ रह सकता है।. नॉमिनेशन सेंटर के बाहर उम्मीदवार और प्रस्तावक को कोविड -19 के प्रोटोकॉल नियमों के अनुसार शारीरिक दूरी का पालन करते हुए इंतजार करने का समय मिलेगा। नामांकन से पहले हाथ धोने के लिए सैनेटाइजर या साबुन और पानी की व्यवस्था की जाएगी।

वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। जबकि मतदानकर्मी एक दूसरे से छः फूट की दूरी पर बैठेंगे। जिनमें कोरोना के लक्षण होगा वे मतदाता सबसे अंतिम में वोटिंग करेंगे । वहीं बूथ पर 25 से अधिक एक लाईन में नहीं मतदाता खड़े हो सकेंगे । इसपर रोक रहेगी ।

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