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टू चाइल्ड पॉलिसी पहले से ही देश के इन 11 राज्यों में है लागू

आपको बता दें कि यूपी से पहले भी कुछ प्रदेश देश में 'टू चाइल्ड पॉलिसी' लागू किए हुए हैं, लेकिन उनपर कभी कोई बात नहीं करता। देश में असम, ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड,

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन:  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या लाया की पूरे देश मे इसपर घमासान मच गया है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार से लेकर देवबंद एवं वीएचपी ने भी विरोध कर डाला ।  वहीं इस मुद्दे पर सरकार का तर्क है संसाधन को ध्यान में रखकर ही यह फैसला लिया गया है। सबसे बड़ी परेशानी का कारण लोगों को जो लग रहा है उसके पीछे कारण है मिल रही सरकारी सुविधाओं में कटौती। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि यह विशेष वर्ग को टार्गेट करने के लिये लाया गया है।

लेकिन आपको बता दें कि यूपी से पहले भी कुछ प्रदेश देश में ‘टू चाइल्ड पॉलिसी’ लागू किए हुए हैं, लेकिन उनपर कभी कोई बात नहीं करता। देश में असम, ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्‍ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्‍थान, तेलंगाना, गुजरात, मध्‍य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने पहले से ही दो बच्चों से अधिक होने पर कुछ कड़े कानून बनाए हुए हैं।

असम
असम में 2 से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है। यह नियम वहाँ 01 जनवरी 2021 से लागू है ।

ओडिशा
इस राज्य में 2 से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ सकते हैं  चुनाव। यह नियम अरबन लोकल बॉडी इलेक्शन पर लागू है।

बिहार
यहाँ पहले से ही ‘टू चाइल्ड पॉलिसी’ लागू है लेकिन यह
नियम सिर्फ नगर पालिका चुनावों तक सीमित किया गया है। ग्राम पंचायत में बात चल रही है।

उत्तराखंड
इस राज्य में ‘टू चाइल्ड पॉलिसी’ लागू है परंतु
नियम सिर्फ नगर पालिका चुनावों तक सीमित है।

महाराष्ट्र
इस महानगर में भी 2 से ज्यादा बच्चे वाले पंचायत और नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं । सिविल सर्विसेस रूल्स-2005 में 2 बच्चों पर नियम लागू है।
ऐसे शख्स को सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती
महिलाओं को PDS के फायदों से वंचित रहना होगा।

आंध्र प्रदेश-तेलंगाना
2 से ज्यादा बच्चे वालों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक
1994 से लागू है । यह पंचायती राज एक्ट के तहत नियम लागू है।

राजस्थान
राजस्थान में भी पंचायत चुनाव लड़ने पर  2 से अधिक बच्चों वालों पर रोक है। यह नियम पंचायती राज एक्ट-1994 के तहत है। यहाँ 2 से ज्यादा बच्चे वाले सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हैं ।

गुजरात
2005 में लोकल अथॉरिटीज एक्ट में बदलाव किया गया । 2 से ज्यादा बच्चे वाले शख्स के चुनाव लड़ने पर बैन है। यहाँ भी पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है।

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़
वहीं अगर बात करें मध्यप्रदेश और छतिसगढ़ की तो इन दोनों राज्यों में  ‘टू चाइल्ड पॉलिसी’ 2001 से लागू है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी, ज्यूडिशियल सेवाओं  और स्थानीय चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई गई है।

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