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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: सोमवार को औरंगाबाद जिले अंतर्गत देव थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 50 लीटर महुआ शराब के साथ तीन तस्कर और एक शराबी को गिरफ्तार किया है। वहीं सभी को जेल भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि दो बाइक से शराब ले जाया जा रहा है। सत्यापन के लिए रविवार की रात देव जाने वाली सड़क के पास एक वाहन जांच लगाया गया। जहां से दो बाइक पर शराब ले जा रहे 50 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया।
इस मामले में रफीगंज थाना के सिमरा गांव निवासी पप्पू कुमार एवं वीरेंद्र पासवान तथा दूसरे बाइक पर सवार देव थाना के पसिया भंडारी गांव निवासी बबलू कुमार को गिरफ्तार किया गया। साथ ही शराब पीकर हंगामा करने मामले में जंगी मोहल्ला निवासी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है।
औरंगाबाद / व्यवहार न्यायालय के विशेष उत्पाद न्यायालय ने सोमवार को शराब तस्कर को दोषी करार दिया गया है। विशेष न्यायाधीश-2 संजय कुमार झा की अदालत ने उत्पाद वाद 1207/18 की सुनवाई करते हुए बेला गांव निवासी राहुल कुमार को दोषी पाया है और बंध पत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है। स्पेशल पीपी कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि सजा की बिदु पर तीन फरवरी को सुनवाई होगी। बताया कि इस वाद में नौ गवाहों ने गवाही दी है। शराब के मामले में यह मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी 28 दिसंबर 2018 को दर्ज हुई थी। बताया कि स्पेशल उत्पाद कोर्ट बनने से शराब के मामले की सुनवाई में तेजी आई है।
मालूम हो कि बिहार में शराब बंदी लागू है। लेकिन फिर भी इसके माफिया इसके तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं।वहीं पुलिस भी लगातार विशेष अभियान चलाकर इनकी गिरफ्तारी में जुटी है।